झारखंड हाई कोर्ट ने सुखदेवनगर में बेदखली पर लगाया रोक, जानिए क्या हैं पूरा मामलाBy Admin Fri, 13 February 2026 12:25 PM

झारखंड हाई कोर्ट ने सुखदेवनगर इलाके में बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश शंकर की अगुवाई वाली बेंच ने की। रौनक कुमार और 11 अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में एक इंटरवेंशन पिटीशन दायर की, जिसमें अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई।

पिटीशनर्स ने कहा कि जिस ज़मीन पर वे रह रहे हैं, उसके लिए उनका सेटलमेंट एग्रीमेंट है और उन्होंने लगभग ₹1.25 करोड़ खर्च किए हैं। पिटीशनर्स ने ये बातें कोर्ट से छिपाईं। एडवोकेट गौरव राज ने इंटरवेंशनर का केस पेश किया।

ध्यान दें कि महादेव उरांव ने अपनी 48 डेसिमल ज़मीन छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। इसके बाद कोर्ट ने CO हेहल को अक्टूबर 2024 तक ज़मीन खाली करने का आदेश दिया। हाल ही में, ज़िला प्रशासन ने खादगड़ा शिव दुर्गा मंदिर रोड पर मौजूद मुंडारी ज़मीन पर बने 12 घरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के तहत, प्रशासन ने बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई शुरू की, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने ज़मीन ₹5.25 लाख प्रति कट्ठा के हिसाब से खरीदी थी और सालों से वहाँ रह रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने 38.25 डेसिमल ज़मीन के लिए कुल लगभग ₹1,089,3750 दिए थे, लेकिन अब उन्हें निकाला जा रहा है।