
राँची: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी श्री राजीव कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
राँची जिला प्रशासन द्वारा CBSE, ICSE एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नर्सरी, एल.के.जी., यू.के.जी. एवं कक्षा-1 में कुल 1176 सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर बीपीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिलेगा।
इस वर्ष पूरी नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से संपन्न होगी। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यालय आवंटन कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन प्रक्रिया से किया जाएगा, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
अभिभावकों की सुविधा के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहाँ आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा। चयन सूची निर्धारित तिथि पर आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं:
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 16 फरवरी 2026
अंतिम तिथि: 15 मार्च 2026
दस्तावेज़ सत्यापन: 16 से 25 मार्च 2026
लॉटरी द्वारा चयन सूची: 28 मार्च 2026 (संभावित)
प्रथम चरण नामांकन: 31 मार्च से 10 अप्रैल 2026
सभी आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर ही भरे जाएंगे।
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिले।