
रांची: राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
यह मामला जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में सुना गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक अधिवक्ता मनोज टंडन के विरुद्ध किसी भी तरह की जांच नहीं की जाएगी। इस आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
सुनवाई के दौरान खुद को पीड़ित बताने वाले युवक मोबाज खान द्वारा सोशल मीडिया पर कथित उन्मादी पोस्ट जारी करने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से संभावित संपर्क और गतिविधियों की जांच कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से अधिवक्ता मनोज टंडन को बड़ी राहत मिली है, जबकि मामले में अब सरकारी एजेंसियों को जवाब दाखिल करना होगा।