14वीं जेपीएससी आयु सीमा विवाद पर हाईकोर्ट की अंतरिम राहतBy Admin Fri, 20 February 2026 01:17 PM

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025, यानी 14वीं जेपीएससी परीक्षा में आयु सीमा में राहत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए आयोग को निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, उन्हें ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाए।

इस प्रकरण में 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने अलग-अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर की है। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष, अमृतांश वत्स, चंचल जैन और शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि आयोग की ओर से परीक्षाओं के आयोजन में हुई देरी और कथित अनियमितताओं का नुकसान उम्मीदवारों को उठाना पड़ रहा है, जिससे कई अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर गए।

आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम आयु की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है। जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आयु की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य में नियमित रूप से परीक्षाएं नहीं होने के कारण कई योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही ओवरएज हो गए।

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की पीठ में हुई। अदालत ने फिलहाल अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयोग को आवश्यक निर्देश जारी किए.