
रांची: शांतिपूर्ण और निष्पक्ष नगर निगम चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने रांची जिले में ड्राई डे घोषित किया है। 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक शराब की बिक्री, बांटने और रखने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। रांची में जारी आदेश के मुताबिक, जिले के 53 नगर निगम क्षेत्रों और 13 बुंडू नगर पंचायत क्षेत्रों में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसे देखते हुए जिला चुनाव अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री ने ड्राई डे लागू करने का निर्देश दिया है। तय समय के दौरान सभी रिटेल शराब की दुकानें, JSBCL डिपो, गोदाम, होटल, रेस्टोरेंट, बार और दूसरी लाइसेंस वाली जगहें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि पोलिंग एरिया के अंदर किसी भी होटल, क्लब या प्राइवेट जगह पर शराब परोसना या देना पूरी तरह से मना होगा। बिना लाइसेंस के शराब रखने पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गलत गतिविधि को रोकने और शांतिपूर्ण वोटिंग का माहौल पक्का करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी रखी जाएगी।