कैरव गांधी अपहरण केस: आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टली, केस डायरी का इंतजारBy Admin Wed, 08 April 2026 05:28 PM

जमशेदपुर: चर्चित कैरव गांधी अपहरण मामले में एक अहम अपडेट सामने आया है। इस केस में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई तभी होगी, जब केस डायरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) की अदालत में प्रस्तुत की जाएगी।

मामले के एक आरोपी शाद आलम ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है, जबकि जेल में बंद अर्जुन सिंह और गुड्डू सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपनी जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। अब इन तीनों याचिकाओं को एडीजे कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां केस डायरी पेश होने के बाद आगे की सुनवाई शुरू होगी।

यह मामला शहर के एक उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी के सनसनीखेज अपहरण से जुड़ा है। 13 जनवरी की दोपहर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के कदमा–सोनारी लिंक रोड से उन्हें उनकी कार सहित अगवा कर लिया गया था, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई थी।

लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 26 जनवरी को बरही हाईवे से अपहृत बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया था। इस दौरान पुलिस ने पटना, नवादा, औरंगाबाद, गया और कोलकाता सहित कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें एक दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

जांच के दौरान पीड़ित का अदालत में बयान भी दर्ज किया गया है, जिसे इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस मुठभेड़ में तीन आरोपी घायल भी हुए थे।

मामले की संवेदनशीलता और जनचर्चा को देखते हुए अब सभी की नजरें एडीजे कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां केस डायरी पेश होने के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला लिया जाएगा।