झारखंड में बीएसएनएल के पूर्व अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजाBy Admin Fri, 29 May 2026 05:33 PM

रांची। झारखंड में बीएसएनएल के पूर्व तकनीकी अधिकारी राम विनोद सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तय समय के भीतर जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

यह मामला वर्ष 2007 का है, जब रांची स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने राम विनोद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी ज्ञात आय से लगभग 34 लाख रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की थी।

जांच के दौरान सीबीआई ने जमशेदपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी की थी। एक तलाशी अभियान में एजेंसी को 68 हजार रुपये नकद मिले थे। इसके अलावा चल और अचल संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए, जो उनकी वैध आय के मुकाबले कहीं अधिक थे।

विस्तृत जांच के बाद सीबीआई ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक दविंदर पाल सूद ने अदालत में दलील दी कि आरोपी ने बीएसएनएल अधिकारी के पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट तरीके से संपत्ति जुटाई।

अभियोजन पक्ष की दलीलों, दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने राम विनोद सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(ई) के तहत दोषी ठहराया।

सीबीआई अधिकारियों के अनुसार जांच में आरोपी की चल और अचल संपत्तियों का विस्तृत आकलन किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि उनके पास उनकी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति थी।
 

With inputs from IANS