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राॅंची। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है।
मामले में 2 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में स्वयं को निर्दोष बताते हुए आरोपमुक्त करने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2025 को दाखिल याचिका में हेमंत सोरेन ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामले से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। अब अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई चरणों में छापेमारी की थी और अनेक लोगों से पूछताछ की थी। ईडी अब तक करीब डेढ़ दर्जन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।