




रामगढ़: रामगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न अंचलों में दाखिल-खारिज एवं राजस्व विभाग से संबंधित मामलों के ऑनलाइन पोर्टल की समीक्षा के दौरान आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने तथा सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा 18 जून से 20 जून 2026 तक जिले के सभी अंचल मुख्यालयों में विशेष राजस्व शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त रामगढ़ के निर्देशानुसार आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय विशेष शिविर में लंबित दाखिल-खारिज, पंजी-2 में सुधार, लगान रसीद निर्गत करने सहित अन्य राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा।
शिविर के दौरान 18 जून को 30 एवं 90 दिनों से अधिक अवधि के आपत्ति सहित एवं आपत्ति रहित दाखिल-खारिज मामलों का निस्तारण, 19 जून को पंजी-2 में सुधार एवं लगान रसीद से संबंधित मामलों का निष्पादन तथा 20 जून को अन्य राजस्व मामलों का समाधान किया जाएगा।
अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिविर में प्राप्त मामलों की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच एवं सत्यापन करते हुए त्वरित सुनवाई कर उचित निर्णय लें। आपत्ति वाले मामलों में संबंधित रैयतों को विधिवत सूचना देकर सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं स्वीकृत दाखिल-खारिज मामलों में जहां अब तक शुद्धि पत्र निर्गत नहीं हुआ है, वहां शुद्धि पत्र वितरण की भी व्यवस्था की जाएगी।
ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने के लिए प्रत्येक अंचल में अलग काउंटर स्थापित किया जाएगा ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकाधिक रैयतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
शिविर में आने वाले नागरिकों के लिए पेयजल सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही शिविर स्थलों पर विशेष बैनर एवं सूचना सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।
शिविर के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न अंचलों के लिए वरीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण पदाधिकारी नामित किया गया है। सभी पर्यवेक्षण पदाधिकारी अपने-अपने अंचलों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए शिविर के प्रभावी संचालन एवं निष्पादन की निगरानी करेंगे।
जिला प्रशासन रामगढ़ ने जिले के सभी रैयतों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित समाधान हेतु निर्धारित तिथियों में अपने संबंधित अंचल मुख्यालय पहुंचकर विशेष राजस्व शिविर का लाभ उठाएं।



