JSSC- CGL परीक्षा के जरिए चयनित 191 नवनियुक्त अफसरों को हाईकोर्ट से राहत By Mid Time Bureau Tue, 08 September 2026 12:25 PM

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC- CGL परीक्षा के जरिए चयनित 191 नवनियुक्त अफसरों को राहत दी है। JSSC की परीक्षाएं और JSSC-CGL परीक्षा के बाद हुई नियुक्तियां रद्द किये जाने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 191 प्रार्थियों ने याचिका दायर की थी . इन याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में सभी प्रार्थियों के मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थियों की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन एवं दीपांकर राय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. हाईकोर्ट में जिन प्रार्थियों ने याचिका दायर की है, उसमें आकाश गौरव एवं अन्य शामिल हैं. ये सभी JSSC-CGL परीक्षा के जरिये चयनित हुए नवनियुक्त अफसर हैं. इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाले 284 प्रार्थियों को राहत दी थी.