
रांची: भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने 26 सितंबर 2026 को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत जिले में संचालित सभी श्रेणी के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों तथा सभी निजी स्कूलों में *KG से कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 26 सितंबर को बंद रहेंगी।*
जिला प्रशासन के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र, झारखंड, रांची की ओर से 25 सितंबर को जारी विशेष बुलेटिन में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रांची को येलो अलर्ट श्रेणी में रखा गया है। मौसम की संभावित स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को स्कूल आने का निर्देश
स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा, लेकिन सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को निर्धारित अवधि में ई-विद्यावाहिनी पर अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उन्हें विद्यालय में रहकर गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, यदि किसी विद्यालय में इस अवधि के दौरान कोई अनिवार्य परीक्षा पहले से निर्धारित है, तो उसके संचालन को लेकर संबंधित विद्यालय के प्रधान अपने स्तर से आवश्यक निर्णय ले सकेंगे।
विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता
जिला प्रशासन ने कहा है कि यह निर्णय भारी बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। जलजमाव, तेज बारिश और आवागमन में संभावित परेशानी को देखते हुए बच्चों को स्कूल नहीं बुलाने का फैसला किया गया है।
प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित विद्यालय या संस्थान के खिलाफ *आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।*