ब्लू ड्रम मर्डर केस में मुस्कान-साहिल दोषी करार, 126 सुनवाइयों के बाद आया फैसलाBy Mid Time Bureau Wed, 30 September 2026 05:59 PM

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस में जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी माना है। अदालत ने सुनवाई के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर कहा कि दोनों ने मिलकर हत्या की और वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की।


मामले में लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत का फैसला आया है। करीब 126 तारीखों पर सुनवाई हुई, जबकि 22 से ज्यादा गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज किए गए। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं।
दरअसल, 3 मार्च 2025 को मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, मुस्कान ने अपने पति सौरभ को कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया। इसके बाद साहिल की मदद से चाकू से वार कर उसकी हत्या किए जाने का आरोप है।


जांच में पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से बंद कर दिया गया। घटना के बाद मुस्कान और साहिल के हिमाचल प्रदेश जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने दोनों को 18 और 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था।


मामले के सामने आने के बाद मेरठ में काफी आक्रोश भी देखने को मिला था। 19 मार्च को दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था, जहां गुस्साए वकीलों ने साहिल के साथ मारपीट की थी। अब जिला अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि, सजा कितनी होगी, इस पर अदालत का फैसला अलग से आना है।