रांची- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा स्थित MP-MLA विशेष अदालत में बुधवार, 6 अगस्त को पेश होंगे। यह पेशी 2018 में दर्ज एक मानहानि मामले के सिलसिले में हो रही है।
यह मामला उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
यह शिकायत चाईबासा के निवासी प्रताप कटियार द्वारा 9 जुलाई 2018 को दर्ज कराई गई थी।
याचिका के अनुसार, कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था:
"कांग्रेस पार्टी में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी हत्यारे को अपना नेता नहीं मान सकते। यह केवल भाजपा में ही संभव है।"
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह बयान सीधे तौर पर अमित शाह के खिलाफ था और मानहानिपूर्ण था।
मामले की सुनवाई के दौरान, चाईबासा कोर्ट ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के समन का पालन नहीं किया।
इसके बाद फरवरी 2024 में अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी की उपस्थिति अब तक नहीं हुई थी।
राहुल गांधी की कानूनी टीम ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी, जिसे चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें अस्थायी राहत देते हुए कुछ महीनों के लिए वारंट पर रोक लगा दी।
मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने यह याचिका निपटा दी, जिससे मामला फिर से निचली अदालत में आगे बढ़ सका।
मामला दोबारा चाईबासा कोर्ट में आने के बाद राहुल गांधी की ओर से फिर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी दायर की गई, जिसे कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया।
अब कोर्ट के ताज़ा निर्देशों के अनुसार, राहुल गांधी को 6 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
With inputs from IANS