अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी चाईबासा अदालत में पेश, सशर्त ज़मानत मिलीBy Admin Wed, 06 August 2025 08:08 AM

चाईबासा — कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। यह पेशी उनके द्वारा पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में हुई।

अदालत ने उन्हें सशर्त ज़मानत दी, जिसमें यह शर्त शामिल थी कि वह न्यायिक कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

राहुल गांधी न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी टिग्गा की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने पैरवी की।

यह मामला वर्ष 2018 में एक कांग्रेस सभा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था:

“कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी हत्यारे को शीर्ष पर स्वीकार नहीं कर सकते — यह सिर्फ भाजपा में संभव है।”

इस बयान से आहत होकर स्थानीय भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

मामला कई वर्षों से लंबित था। अप्रैल 2022 में कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया, लेकिन गांधी के उपस्थित न होने पर फरवरी 2024 में ग़ैर-जमानती वारंट जारी किया गया। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत दी, लेकिन मार्च 2024 में याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद 22 मई 2025 को पुनः ग़ैर-जमानती वारंट जारी हुआ।

अंततः राहुल गांधी ने आज व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर सशर्त ज़मानत हासिल की। अब यह मामला मुकदमे के चरण में प्रवेश करेगा।

 

With inputs from IANS