
नई दिल्ली- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को बताया कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले 48 घंटों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की, जबकि 941 मतदाताओं ने व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया।
ECI द्वारा जारी एक दैनिक बुलेटिन के अनुसार, 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक, सभी राजनीतिक दलों की ओर से एक भी दावा या आपत्ति दाखिल नहीं की गई — न तो योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए और न ही अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए।
ECI ने बताया कि मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों के लिए राज्य के सभी प्रखंड-सह-मंडल कार्यालयों एवं शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए गए हैं, जो 1 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक (सोमवार से रविवार तक) चलेंगे।
ECI ने यह भी बताया कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 1 अगस्त से 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 4,374 युवाओं ने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आवेदन जमा किए हैं।
आयोग ने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 1 सितंबर तक अपने फोटो अपडेट कराने के लिए अपने बीएलओ (BLO) को नई फोटो उपलब्ध कराएं, ताकि सभी योग्य मतदाताओं को नए पहचान पत्र जारी किए जा सकें।
ECI ने यह भी कहा कि योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के दावे और अयोग्य नाम हटाने की प्रक्रिया के लिए, सभी राजनीतिक दलों को उन मतदाताओं की सूची दी गई है, जिनके नाम 24 जून की वोटर लिस्ट में थे लेकिन 1 अगस्त की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं।
इसके अलावा, आयोग ने बताया कि राज्य की 12 राजनीतिक पार्टियों के ज़िला अध्यक्षों द्वारा नामित किए गए 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
विशेष सघन पुनरीक्षण आदेश के तहत, 24 जून से 25 जुलाई तक नामांकन चरण के पूरा होने के बाद, 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई।
ECI ने बताया कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के 90,712 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) द्वारा 1 अगस्त को सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई हैं।
With inputs from IANS