अब 9 से ज्यादा SIM रखना पड़ेगा महंगा, नए कनेक्शन पर लगी रोक के साथ लागू हुए सख्त नियमBy IANS Mon, 24 August 2026 01:14 PM

Photo: IANS

देश में मोबाइल कनेक्शन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नए सिम कार्ड नियम सोमवार से लागू हो गए। इसके तहत जिन लोगों के नाम पहले से ही निर्धारित सीमा तक मोबाइल कनेक्शन हैं, उन्हें अब नया सिम जारी नहीं किया जाएगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर नए कनेक्शन की मांग करने पर उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया है।

नए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति देशभर में अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन अपने नाम पर रख सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के ग्राहकों के लिए यह सीमा छह मोबाइल कनेक्शन की है।

फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां इन नियमों को पोस्ट-फैक्टो आधार पर लागू करेंगी। यानी किसी ग्राहक के नाम निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हो जाने के बाद उसकी पहचान की जाएगी और अतिरिक्त कनेक्शन को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। संबंधित ग्राहक को सीमा से अधिक कनेक्शन होने की स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से रियल-टाइम जांच प्रणाली में बदलने का निर्देश दिया है। इसके लिए 30 नवंबर 2026 तक ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी, जिसमें नया सिम जारी करने से पहले ही यह पता लगाया जा सके कि आवेदक के नाम निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल नंबर तो नहीं हैं।

नियमों को प्रभावी बनाने के लिए DoT ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर अधिकतम सीमा तक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीरें उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शुरू की है। यह सुविधा 23 अगस्त 2026 से उपलब्ध कराई गई है। टेलीकॉम कंपनियों को इन तस्वीरों को रोजाना डाउनलोड कर नए सिम के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों की पहचान में इस्तेमाल करना होगा।

नए नियमों के तहत ग्राहकों के लिए Customer Application Form (CAF) में यह घोषणा करना भी जरूरी होगा कि अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में उनके नाम पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन हैं। इससे एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग ऑपरेटरों से सिम लेकर निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन रखने पर निगरानी आसान होगी।

DoT ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को लागू करने से जुड़े मामलों और विवादों पर संबंधित Licensed Service Areas (LSAs) के अधिकारी निर्णय लेंगे।

सरकार का यह कदम मोबाइल कनेक्शनों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने और किसी व्यक्ति के नाम पर जरूरत से ज्यादा सिम जारी होने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहां फर्जी या अनधिकृत मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जाता है, नई व्यवस्था निगरानी को मजबूत कर सकती है।

 

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