Donald Trump ने US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराज़गी जताते हुए 10% वैश्विक टैरिफ का ऐलान कियाBy Admin Sat, 21 February 2026 11:52 AM

वॉशिंगटन - अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने टैरिफ से जुड़े एक अहम अधिकार को रद्द किए जाने के बाद US Supreme Court पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अदालत के फैसले को “बेहद निराशाजनक” बताया और साथ ही 10 प्रतिशत का नया वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा की, यह कहते हुए कि इससे उनका टैरिफ कार्यक्रम बरकरार रहेगा।

शुक्रवार दोपहर White House में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, “टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। मैं अदालत के कुछ सदस्यों से शर्मिंदा हूं, जिनमें देश के हित में सही कदम उठाने का साहस नहीं था।” उन्होंने असहमति जताने वाले जजों—क्लैरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कावानॉ—का आभार भी जताया।

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके टैरिफ एजेंडे का अंत नहीं है। उन्होंने कहा, “अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई तरीके, प्रक्रियाएं, कानून और अधिकार मौजूद हैं—जिन्हें इस फैसले में भी स्वीकार किया गया है—जो राष्ट्रपति के तौर पर मेरे पास पहले उपलब्ध टैरिफ शक्तियों से भी अधिक मजबूत हैं।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि अदालत ने टैरिफ को खारिज नहीं किया, बल्कि केवल IEEPA के तहत उनके एक खास इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। ट्रंप के मुताबिक, “मैं IEEPA के तहत बहुत कुछ कर सकता हूं, बस किसी से फीस नहीं वसूल सकता।”

राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा टैरिफ लागू रहेंगे और नए टैरिफ जल्द आने वाले हैं। उन्होंने जोड़ा, “सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ पूरी तरह लागू रहेंगे।” इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की, “आज मैं सेक्शन 122 के तहत 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश साइन करूंगा, जो पहले से लगाए जा रहे सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त होगा।”

ट्रंप ने बताया कि प्रशासन अन्य देशों और कंपनियों की कथित अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के खिलाफ कई सेक्शन 301 और अन्य जांच भी शुरू कर रहा है। कांग्रेस की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें टैरिफ लगाने का अधिकार पहले से ही प्राप्त है और यह कांग्रेस द्वारा स्वीकृत है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि Jameison Greer ने भी राष्ट्रपति के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि सेक्शन 122 को तुरंत लागू किया जाएगा और सेक्शन 301 की जांचें कानूनी रूप से मजबूत हैं, जिससे कार्यक्रम में निरंतरता बनी रहेगी।

ट्रंप ने यह भी कहा कि पहले से वसूली गई टैरिफ राशि को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। करीब 175 अरब डॉलर की संभावित आय पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अदालत ने इस बिंदु पर चर्चा नहीं की और यह मुद्दा आगे कानूनी प्रक्रिया में उलझ सकता है।

उन्होंने अनुमान जताया कि यह मामला आने वाले वर्षों तक अदालतों में चलता रह सकता है। ट्रंप ने टैरिफ को अपनी आर्थिक उपलब्धियों से भी जोड़ा और दावा किया कि इनके चलते अमेरिकी शेयर बाजार ने नई ऊंचाइयां छुईं और घरेलू उद्योगों को फायदा हुआ।

अमेरिका में टैरिफ विभिन्न कानूनों के तहत लगाए जा सकते हैं—जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा (सेक्शन 232), अनुचित व्यापार प्रथाएं (सेक्शन 301) और आपातकालीन शक्तियां (IEEPA)। इन अधिकारों की सीमा को लेकर विवाद अक्सर अदालतों तक पहुंचते रहे हैं और दशकों से यह मुद्दा राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायपालिका के बीच बहस का विषय बना हुआ है।

 

With inputs from IANS