
नई दिल्ली- आयकर विभाग ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है।
विभाग ने एक्स (X) पर पोस्ट कर कहा, “एक फर्जी खबर प्रसारित हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि (जो मूल रूप से 31.07.2025 थी और जिसे बढ़ाकर 15.09.2025 किया गया) को आगे 30.09.2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह गलत है। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल @IncomeTaxIndia के आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करें।”
करदाताओं की सहायता के लिए विभाग ने बताया कि उसका हेल्प डेस्क 24x7 सक्रिय है और कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता दी जा रही है।
मई में विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25 की आय के लिए) के ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि व्यक्तियों, एचयूएफ और गैर-ऑडिटेड संस्थाओं के लिए 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितम्बर कर दी थी।
अब तक छह करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं। विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद भी किया।
“धन्यवाद करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को, जिनकी मदद से अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं और गिनती जारी है,” आयकर विभाग ने कहा।
विभाग ने उन लोगों से अपील की है जिन्होंने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, वे जल्द से जल्द फाइलिंग पूरी करें ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके।
“हम आग्रह करते हैं कि जो करदाता अब तक AY 2025-26 के लिए ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत फाइल करें और इस गति को बनाए रखें,” विभाग ने कहा।
पिछले वर्षों में ITR फाइलिंग में लगातार बढ़ोतरी ने कर अनुपालन और भारत के टैक्स बेस के विस्तार को भी दर्शाया है। इस सीज़न में आयकर विभाग ने कई नई ऑनलाइन सुविधाएं भी शुरू की हैं।
With inputs from IANS