आरजी कर रेप-मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को नए सिरे से जांच के आदेश दिएBy Admin Thu, 21 May 2026 06:14 PM

कोलकाता: Calcutta High Court की डिवीजन बेंच ने आरजी कर रेप और मर्डर मामले में नए सिरे से जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने गुरुवार को कहा कि इस मामले की जांच अब Central Bureau of Investigation (सीबीआई) की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) करेगी, जिसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी करेगा।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की डिवीजन बेंच ने पीड़िता के परिवार की मांगों पर सुनवाई करते हुए माना कि मामले में नई जांच की मांग उचित है। अदालत ने सीबीआई को अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

गौरतलब है कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता स्थित सरकारी R.G. Kar Medical College and Hospital के सेमिनार हॉल में एक जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला था। जांच में सामने आया कि उनके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी।

शुरुआत में मामले की जांच कोलकाता पुलिस की एसआईटी ने की थी और शहर पुलिस से जुड़े पूर्व सिविक वॉलंटियर Sanjay Roy को गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और संजय रॉय को ही दुष्कर्म और हत्या का मुख्य आरोपी बताया।

ट्रायल कोर्ट ने बाद में संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, सीबीआई ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसके लिए फांसी की सजा की मांग की है।

पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट में नई जांच की मांग की थी। परिवार का आरोप था कि सीबीआई ने मामले की जांच गंभीरता से नहीं की और सिर्फ कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच को ही आगे बढ़ाया।

इस मामले की सुनवाई पहले न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय की बेंच कर रही थी, लेकिन हाल ही में उस बेंच ने खुद को मामले से अलग कर लिया। इसके बाद यह मामला न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की बेंच को सौंपा गया।

नई बेंच के सामने यह दूसरी सुनवाई थी, जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को ताजा जांच के आदेश दे दिए।

 

With inputs from IANS