बाज़ार में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी : सेबी चेयरमैनBy Admin Sun, 06 July 2025 04:01 AM









मुंबई- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने शनिवार को स्पष्ट किया कि बाज़ार में किसी भी तरह की हेराफेरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान उस घटना के एक दिन बाद आया है जब सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट और उससे जुड़ी तीन अन्य संस्थाओं पर बाज़ार में कारोबार करने पर रोक लगा दी थी।

यहां मीडिया से बातचीत में सेबी प्रमुख ने बताया कि बाज़ार में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी और सख्त कर दी गई है। उन्होंने कहा, "बाजार में किसी भी प्रकार की हेराफेरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

मुंबई में बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन का पारदर्शी खुलासा, हितों के टकराव को उचित ढंग से प्रबंधित करना और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की समय पर जानकारी देना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की "अपरिहार्य जिम्मेदारी" है।

उन्होंने कहा, "आपकी एक अहम जिम्मेदारी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ एक चेकलिस्ट तक सीमित न रहे।" पांडे ने यह भी कहा कि अत्यधिक नियम-कानून अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं और सेबी यह देखना चाहती है कि कैसे कम अनुपालन के साथ बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट और उसकी तीन सहयोगी संस्थाओं पर बाज़ार में कारोबार करने पर रोक लगाते हुए अवैध मुनाफे के रूप में कमाए गए 4,843.5 करोड़ रुपये सेबी के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है।

नियामक के आदेश में इन संस्थाओं के बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगाने का निर्देश भी दिया गया है। इनमें जेएसआई2 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड शामिल हैं। सेबी के आदेश के अनुसार, जेन स्ट्रीट ने 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच भारतीय एक्सचेंजों पर इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग से 43,289.33 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

सेबी ने यह आदेश प्रवर्तन कार्रवाई के तहत दिया है, जो भारत में जेन स्ट्रीट ग्रुप से जुड़ी सभी संस्थाओं पर लागू होता है। इसके तहत इन संस्थाओं को किसी भी तरह के बाज़ार से जुड़े गतिविधियों में भाग लेने या कारोबार करने से रोक दिया गया है।

हालांकि, जेन स्ट्रीट ने सेबी के इस अंतरिम आदेश पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वह इस मामले में आगे सेबी के साथ संवाद जारी रखेगी।

 

With inputs from IANS

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