Vaccine Side Effect पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र सरकार को नया फ्रेमवर्क बनाने का आदेशBy Admin Tue, 10 March 2026 04:11 PM









नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को COVID-19 वैक्सीनेशन के बाद गंभीर साइड इफ़ेक्ट (गंभीर साइड इफ़ेक्ट) के मामलों के लिए नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाली साइड इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग का मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नाथ ने कहा, "वैक्सीनेशन के बाद होने वाली साइड इफ़ेक्ट के साइंटिफिक असेसमेंट के मौजूदा सिस्टम को देखते हुए, कोर्ट द्वारा नियुक्त अलग एक्सपर्ट कमिटी की कोई ज़रूरत नहीं है।"

बेंच ने यह भी साफ़ किया कि यह फ़ैसला किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत मौजूद दूसरे उपायों को अपनाने से नहीं रोकेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि नो-फॉल्ट कंपनसेशन फ्रेमवर्क बनाने का मतलब यह नहीं होगा कि भारत सरकार या किसी दूसरी अथॉरिटी की तरफ़ से कोई ज़िम्मेदारी या गलती मानी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला उन पिटीशन पर सुनाया जिनमें आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज़ लेने के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई थी। पिटीशन में दावा किया गया था कि वैक्सीनेशन के बाद उन दोनों को गंभीर साइड इफ़ेक्ट हुए थे।

ADVERTISEMENT
Advertisement
ADVERTISEMENT
Advertisement

ADVERTISEMENT
Advertisement

ADVERTISEMENT
Advertisement
ADVERTISEMENT
Advertisement