बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने जमात-ए-इस्लामी की राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण बहाल कियाBy Admin Sun, 01 June 2025 08:59 AM









ढाका — एक विवादास्पद फैसले में, बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने रविवार को कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया। यह फैसला हाई कोर्ट के उस पूर्व निर्णय को पलटता है, जिसमें पार्टी का पंजीकरण अवैध घोषित किया गया था।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) को यह आदेश तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने पार्टी के चुनाव चिन्ह "तराजू" को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया और यह फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद की अध्यक्षता वाली चार-सदस्यीय अपीलीय पीठ द्वारा सुनाया गया, जैसा कि ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है।

यह निर्णय ऐसे समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मृत्युदंड पाए जमात नेता एटीएम अज़हरुल इस्लाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया।

उन पर रांगपुर क्षेत्र में 1,256 लोगों की हत्या, 17 अपहरण, और 13 महिलाओं से बलात्कार के आरोप थे।

जमात-ए-इस्लामी की कानूनी लड़ाई 1 अगस्त 2013 को शुरू हुई थी जब हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उसका पंजीकरण अवैध करार दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने दिसंबर 2018 में राजपत्र (गजट) के माध्यम से औपचारिक रूप से पंजीकरण रद्द कर दिया।

हालांकि, जमात ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन नवंबर 2023 में उनके मुख्य वकील की अनुपस्थिति के चलते अपील खारिज कर दी गई, जिससे हाई कोर्ट का फैसला लागू रहा — अब तक।

पार्टी का पुनः कानूनी उदय उस समय हुआ जब बीते साल हिंसक जन आंदोलन में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद, जमात ने पुनः अपील की अनुमति की याचिका दायर की और राजनीतिक दल के रूप में पुनः मान्यता मांगी।

अक्टूबर में, अपीलीय अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली, जिससे रविवार के फैसले का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, जो अवामी लीग के पतन के बाद सत्ता में आई, ने पहले ही जमात और उसकी छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिबिर पर लगा प्रतिबंध हटाने की राजपत्र सूचना जारी कर दी थी।

पूर्व सरकार ने इन्हें 2009 के आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत अवैध राजनीतिक संगठन घोषित कर रखा था।

बताया जाता है कि ये कट्टरपंथी संगठन, शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने वाले छात्र आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे।

 

With inputs from IANS

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